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गुरुग्राम: आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में चल रहा अवैध स्विमिंग पूल सील, नगर निगम की कार्रवाई

गुरुग्राम में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अवैध ट्यूबवेल से भूजल दोहन को लेकर नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की है।

Delhi Darpan Desk
Delhi Darpan Deskसमाचार डेस्क
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22 जुलाई 2026 · 5:07 am3 हज़ार व्यूज़
गुरुग्राम: आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में चल रहा अवैध स्विमिंग पूल सील, नगर निगम की कार्रवाई
गुरुग्राम: आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में चल रहा अवैध स्विमिंग पूल सील, नगर निगम की कार्रवाईDainik Bhaskar

गुरुग्राम में नगर निगम (एमसीजी) ने आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से चलाए जा रहे एक स्विमिंग पूल को सील कर दिया है। निगम की इस कार्रवाई का मुख्य कारण बिना अनुमति परिसर का संचालन करना और अवैध ट्यूबवेल के जरिए भूजल का दोहन करना है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नगर निगम की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह स्विमिंग पूल प्रतिबंधित दायरे के भीतर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के चलाया जा रहा था। इसके संचालन के लिए परिसर में अवैध रूप से ट्यूबवेल लगाया गया था, जिससे भूजल निकाला जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि यह न केवल जल संरक्षण नियमों का उल्लंघन है, बल्कि संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर स्विमिंग पूल को तुरंत सील कर दिया। इसके साथ ही संबंधित संचालक को भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों से दूर रहने और नियमों का पालन करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। निगम की टीम ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत संचालन दोबारा पाए जाने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम गुरुग्राम ने इस कार्रवाई के माध्यम से चेतावनी दी है कि शहर में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक, अवैध जल दोहन और बिना लाइसेंस परिसरों के संचालन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नियमों की अवहेलना करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।

इस मामले में नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि निगम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आयुध डिपो जैसे प्रतिबंधित और अति-संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या भूजल का दोहन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह दंडात्मक कार्रवाई आगे भी बिना किसी ढील के जारी रहेगी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने से पूर्व संबंधित विभाग से आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें।

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